लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
भारतीय संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है जब विपक्ष ने वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं।
CURRENT AFFAIRS
Tej Prakash
2/11/20261 मिनट पढ़ें


भारतीय संविधान का अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) के पद के खाली होने, पदत्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है।
11 फरवरी 2026 की वर्तमान खबरों के संदर्भ में, जहाँ लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है, यह अनुच्छेद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
अनुच्छेद 94 के मुख्य प्रावधानों का सरल विवरण :
1. पद का रिक्त होना (Vacation of Office)
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य अपना पद रिक्त कर देगा यदि:
वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है। (उदाहरण के लिए: यदि उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है)।
2. त्यागपत्र (Resignation)
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष नियम है:
अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखता है।
उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखता है।
3. पद से हटाया जाना (Removal)
अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:
प्रस्ताव: लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है।
नोटिस: ऐसा कोई भी संकल्प तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के इरादे की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना (Notice) न दी गई हो।
विशेष सुरक्षा (Proviso)
अनुच्छेद 94 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है जिसे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है:
जब भी लोकसभा भंग (Dissolve) होती है, तो अध्यक्ष अपना पद तुरंत नहीं छोड़ता। वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक का समय न आ जाए।
अनुच्छेद 96 के साथ संबंध
जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है, तब अनुच्छेद 96 लागू होता है। इसके अनुसार:
अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में उपस्थित रह सकता है और बोल सकता है।
वह सदन की अध्यक्षता (Preside) नहीं कर सकता।
उसे प्रथमतः मत (Vote in the first instance) देने का अधिकार होता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत (Casting Vote) नहीं दे सकता।
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